इस राज्य में गाय और भैंस खरीदने के लिए 75% तक सब्सिडी दे रही है सरकार, 20 सितम्बर तक आवेदन का मौका

डेयरी टुडे नेटवर्क,
पटना, 3 सितंबर 2021,

पशुपालन और गाय पालन के एक नहीं कई लाभ है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का यह सबसे अच्छा माध्यम है। अगर आप भी गाय को पालते हैं तो आपके पास कई सारे बिजनेस करने के रस्ते खुल जाते हैं। पहला यह कि गाय का दूध बेच कर आप आमदनी कर सकते हैं, दूसरा उसके गोबर के उपले के अलावे खाद के रूप में भी उसे बेच सकते हैं। आजकल गोबर से पेंट बनाने की भी तकनीक सामने आई है। गोमूत्र को औषधि के साथ ही खाद के तौर पर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। गाय खरीदना काफी महंगा है, इसलिए लोग चाह कर भी पशुपालन के व्यवसाय को नहीं कर पाते हैं। मगर आपको बता दें कि बिहार सरकार गाय की खरीद पर भारी सब्सिडी दे रही है। इस सब्सिडी का लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा और तो और ख़ास बात यह है कि इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आइए हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से बिहार में गौपालन पर सब्सिडी ले सकते हैं।

आपको बता दें कि बिहार सरकार के पशुपलान विभाग के द्वारा समग्र गव्य विकास योजना चलाई जाती है। योजना के तहत गाय पालन करने पर ग्रामीण इलाके के लोगों को बड़ी सब्सिडी मिलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण इलाकों के सभी वर्गों के भूमिहीन किसानों, दुग्ध उत्पादकों और शिक्षित बेरोजगार युवा-युवतियों के लिए अपना रोजगार खड़ा करने का अवसर देना है। ताकि समाज में उनका आर्थिक और सामाजिक रूप से उत्थान हो सके। सरकार इस योजना से राज्य में दूध उत्पादन में वृद्धि के साथ लोगों को न्यूनतम पौष्टिक आहार यानि की दूध की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना चाहती है। योजना के तहत अगर आप बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन किसान हैं, ग्वाले हैं या फिर बेरोजगार युवा हैं और खुद का रोजगार बनाना चाहते हैं तो सरकार आपको दो और चार दुधारु गायों की इकाई स्थापित करने के लिए 50% से 75% का अनुदान दे रही है। इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 सितम्बर, 2021 से शुरू हो चुकी और इसकी अंतिम तारिख 20 सितम्बर है।

इस योजना में पात्र लोगों में से EBC, SC और ST कैटेगरी के लोगों को 2 और चार दुधारू मवेशियों की डेयरी इकाई की स्थापना करने पर 75% की सब्सिडी अनुदान मिलती है, जबकि सामन्य और ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 50 फीसदी सब्सिडी अनुदान दिया जाता है। लाभार्थी गाय या भैंस दोनों खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें राज्य के अन्दर पशु मेला से ही इसकी खरीदारी करनी होगी। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने वाले की उम्र सीमा 55 वर्ष से साधिक नहीं होना चाहिए।

अगर आप भी सारी पात्रता पूरी रखते हैं तो आपके पास आवेदन करने का सुनहरा मौक़ा है। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाईट dairy.ahdbihar.in पर जाना होगा, वहां जाकर पहले आप खुद से जारी अधिसूचना को पढ़ लें, इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए जरुरी सभी जानकारी को भर कर रजिस्ट्रेशन कर लें। अब दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगइन कर लें, वहां मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करके फाइनल सबमिट करें और एप्लीकेशन फॉर्म की दो प्रिंट आउट निकलवा लेॆ। उसके बाद आवेदक अपने आवेदन पत्र को दो प्रतियों में अपने जिला के गव्य विकास कार्यालय या फिर जिला पशुपालन कार्यालय (भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय, सहरसा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, कैमूर, रोहतास, गया, जहानाबाद तथा खगड़िया) क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक गव्य कार्यालय भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में भी दिनांक 20 सितंबर 2021 तक जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदन करते समय आप सारी बातों का ख्याल रखें और सही डॉक्यूमेंट अपलोड करे। क्योंकि अधूरे और त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

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